रांची (CNF) / लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को फिर से बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल, लालू को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने लालू की याचिका पर फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि अभी तक लालू कई बार जमानत की अर्जी डाल चुके हैं, लेकिन उनकी याचिका को हर बार खारिज कर दिया जा रहा है। फिलहाल लालू प्रसाद यादव का दिल्ली स्थित एम्स में इलाज चल रहा है।
आपको बता दें कि चारा घोटाले से संबंधित दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। हालांकि हाईकोर्ट ये भी कहा है कि लालू फिर से 2 महीने बाद एक नई जमानत याचिका कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। अदालत में लगभग 4 घंटे तक सुनवाई का दौर चला। इस दौरान लालू के वकील कपिल सिब्बल और सीबीआई के वकील राजीव सिन्हा ने कई दलीलें पेश की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया।
लालू को तीन मामलों में मिल चुकी है जमानत
आपको बता दें कि लालू को सीबीआई की विशेष अदालत से चारा घोटाले से संबंधित चार मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। इनके खिलाफ ही लालू ने जमानत के लिए अपील दायर की थी, जिसमें से तीन में उन्हें जमानत मिल चुकी है, लेकिन दुमका कोषागार मामले में उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। लालू पर झारखंड में कुल पांच मामले चल रहे हैं। चार में उनको सजा मिल चुकी है। एक केस डोरंडा कोषागार मामले का अभी भी निचली अदालत में चल रहा है।
आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव 2017 से ही जेल के अंदर बंद हैं। हालांकि बीच-बीच में वो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को लेकर जेल से बाहर आए हैं।