गोरखपुर(CNF):-
पति की हत्या के आरोप में पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद
सवाददाता शाहिद खान
प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला दबाकर हत्या करने के मामले में जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र कुमार सिंह की अदालत ने महिला और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा और 20 हजार रुपये अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर एक माह की सजा अलग से भुगतनी होगी।
खजनी थाना क्षेत्र के ग्राम बड़की सहसी निवासी चंद्रशेखर की चार जनवरी 2019 को रहस्यमय हाल में मौत हो गई थी। चंद्रशेखर के बेटे शिव निषाद की सूचना पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस जांच कर रही थी इस बीच पता चला कि हत्या में कोई और नहीं चंद्रशेखर की पत्नी फुलेसरा देवी ही शामिल है। फुलेसरा देवी ने अपने प्रेमी हरीश चन्द्र के साथ मिलकर घटनावाली रात चंद्रशेखर की गला दबाकर हत्या कर दी थी।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राम प्रकाश सिंह एवं शरदेंदु प्रताप नारायण सिंह ने बताया कि चंद्रशेखर रोज शराब पीकर आता था और शोर मचाता था। घटना के दिन भी वह शराब पीकर आया और शोर मचाने लगा। देर रात उसे उल्टी हुई और वह सो गया। रात करीब तीन बजे उसकी मौत हो गई। विवेचना के दौरान अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया और पता चला कि अभियुक्तों ने चंद्रशेखर की गला दबाकर हत्या की गई है। सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया।