लखनऊ : मुख्यमंत्री कन्या विवाह या सामूहिक विवाह योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर 18 साल से ऊपर युवती और 21 साल के ऊपर के युवक को अनुदान दिया जाता है। योजना के तहत अब विधवा की पुत्री के साथ ही यदि विधवा दूसरा विवाह करना चाहती है तो उन्हें शादी अनुदान में तरजीह दी जाएगी। लखनऊ समेत सूबे के सभी जिलों के विकासखंडों, नगर पंचायतों व नगर निगम में सामूहिक विवाह अनुदान योजना या शादी अनुदान योजना के तहत आवेदन किया जा सकता है। अगले साल से सभी जिलों को अनुदान का लक्ष्य दिया जाएगा।
ऐेसे मिलता है अनुदान
समाज कल्याण निदेशक राकेश कुमार ने बताया कि विभाग की ओर से हर जाति व धर्म के लोगों को शादी अनुदान दिया जाता है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि 18 साल के ऊपर के युवतियां शादी अनुदान की पात्र होंगी। ग्रामीण इलाके में रहने वाले परिवार की वार्षिक आय 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवार की आय 56,460 रुपये होनी चाहिए। आवेदक को उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। शादी के समय लड़की की आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए और लड़के की आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए तभी अनुदान मिलेगा।
ये लगेंगे दस्तावेज-
-आधार कार्ड
-जाति प्रमाण पत्र
-आय प्रमाण पत्र
-आवेदक का पहचान पत्र
-राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता
-मोबाइल फोन नंबर
-आवेदक की शादी का प्रमाण पत्र
-पासपोर्ट साइज फोटो