प्रयागराज : सरकार ने नए साल पर व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। विशेष अनुसंधान शाखा (एसआइबी) की टीम द्वारा व्यापारी के प्रतिष्ठानों में जांच के दौरान माल सीज करने पर अब उन्हें टैक्स और पेनाल्टी (अर्थदंड) नहीं देना पड़ेगा। व्यापारियों को सिर्फ जुर्माना (फाइन) ही अदा करना पड़ेगा। यह व्यवस्था एक जनवरी 2022 से प्रभावी हो गई है।

वित्‍तीय विधेयक 2021 के तहत जीएसटी एक्‍ट में बदलाव

वाणिज्यकर विभाग की एसआइबी टीम द्वारा प्रतिष्ठानों में जांच के दौरान जो भी माल सीज किया जाता है। उसमें नियम 130 के तहत कार्रवाई की जाती है। पहले संबंधित व्यापारी को टैक्स, पेनाल्टी एवं फाइन जमा करने के लिए डिमांड नोटिस जारी की जाती थी। अब व्यापारियों को राहत देने के मकसद से वित्तीय विधेयक 2021 के तहत जीएसटी एक्ट में परिवर्तन किया गया है। इसमें प्रावधान किया गया है कि माल सीज होने पर व्यापारियों से टैक्स और पेनाल्टी नहीं ली जाएगी। केवल फाइन की वसूली की जाएगी। हालांकि, कर अपवंचन होने पर खंड स्तर से टैक्स वसूली के लिए जो नोटिस जारी होती है, उस व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एक अधिकारी ने बताया कि माल सीज होने पर जीरो प्रतिशत से लेकर माल की कीमत के आधार पर जुर्माने का निर्धारण किया जाता है। इसके लिए कोई निर्धारित पैमाना नहीं है।

उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार कल्याण समिति के अध्यक्ष सतीश चंद्र केसरवानी और संयोजक संतोष पनामा का कहना है कि इससे व्यापारियों को बड़ी राहत हुई है। अब व्यापारियों को कई बार टैक्स देने के बजाय सिर्फ फाइन देनी पड़ेगी।

351540cookie-checkप्रयागराज : व्यापारियों को जब्त माल पर टैक्स व अर्थदंड से मिली राहत, अब सिर्फ जुर्माना ही देना होगा
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
For Query Call Now