पूर्व विधायक के महावत के मौत के मामले में शुरू हुई जांच
गोरखपुर(CNF) संवाददाता शाहिद खान
पूर्व मंत्री जितेंद्र जायसवाल उर्फ पप्पू भइया समेत तीन के खिलाफ महावत रफीक की मौत के मामले में गोरखपुर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। रफीक की पत्नी बदरुननिशा की अर्जी पर सीजेएम ने शाहपुर पुलिस को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया था। एक फरवरी 2019 को महावत की मौत हो गई थी। तब उसकी वजह बिदके हाथी के हमले में घायल होना बताया गया था। जबकि महावत की पत्नी ने पिटाई से मौत का आरोप लगाया है।
महावत रफीक की पत्नी बदरुननिशा ने मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की अदालत में अर्जी दाखिल की थी। बदरुननिशा ने कोर्ट को बताया था कि उसका देवर इश्तियाक पप्पू जायसवाल के तिनकोनिया नम्बर-1 में स्थित फार्म हाउस पर काम करता था। हाथी के कुचलने से उसकी मौत हो गई थी। बाद में पूर्व मंत्री पप्पू जायसवाल व उनके मैनेजर ने उसके पति रफीक पर हाथी की देखभाल का दबाव बनाना शुरू किया था। हाथी की देखभाल से इंकार करने पर पति को मारते-पीटते थे। उसे वेतन भी नहीं दिया जाता था।
एक फरवरी 2019 की सुबह वह पर घर थी इस बीच पप्पू जायसवाल के मैनेजर जगदीश अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आया और पति को गालियां दी तथा जबरियां साथ लेकर चला गया। बदरुननिशा का कहना है कि शाम के चार बजे पप्पू जायसवाल का ड्राइवर मुन्नू उसके पास आया और कहा कि उसके पति की हालत खराब है। वह फार्म हाउस पर पहुंची तो पति घायल हालत में जीप पर लेटे थे। उन्हें मेडिकल कालेज ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई।
बदरुननिशा का आरोप है कि पति ने मरने से पहले बताया था कि पप्पू जायसवाल और उनके मैनेजर तथा अन्य ने उसकी पिटाई की है। महिला का आरोप है कि मारने-पीटने से पति की मौत हुई है और पुलिस ने इस मामले में कोई केस भी दर्ज नहीं कया है। सीओ गोरखनाथ रत्नेश सिंह ने बताया कि सीजेएम के आदेश पर शाहपुर पुलिस ने पप्पू जायसवाल उनके मैनेजर जगदीश और ड्राइवर मुन्नू पर हत्या और धमकी देने का केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। साक्ष्य के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।